Latest news
पुल के अधूरे निर्माण से बनी बाढ़ की स्थिति, गुस्साए लोगों ने एई के मुंह पर पोती मिट्टी अल्मोड़ा भाजपा ने तैयार किया सेवा और संगठन की मजबूती का रोडमैप गढ़वाल सभा का दस दिवसीय उत्तराखंड कौथिग 24 अक्टूबर से दून में होगा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने लिया मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में सर्राफ मंडल की एग्जीबिशन का किया अवलोकन हरितालिका तीज उत्सव को सरकारी स्तर पर और अधिक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगाः सीएम युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्तिः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 97 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति आवारा पशुओं पर डीएम सख्त, सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड होगा पूरा डेटा डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

[t4b-ticker]

Monday, September 7, 2026
Homeउत्तराखण्डमार्ग क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित व्यवसायियों के लिए ₹56.30 लाख की राहत...

मार्ग क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित व्यवसायियों के लिए ₹56.30 लाख की राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस वर्ष 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचोली से सोनप्रयाग तक पैदल तथा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को ₹56.30 लाख की राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पूर्व भी प्रभावित व्यवसायियों के लिए ₹09 करोड़ 08 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि उनके अनुरोध पर ₹56.30 लाख की धनराशि और स्वीकृत की गई है। यह धनराशि पूर्व में स्वीकृत ₹09 करोड़ 08 लाख के अतिरिक्त है।
सचिव मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से लिनचोली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान प्रभावितों को करने से पूर्व प्रकरणों का संगत शासनादेशों में किये गए प्रावधानों के तहत परीक्षण तथा प्रभावितों का नियमानुसार सत्यापन करने के उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होने पर भुगतान यथासंभव ई-बैंकिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। जहां ई-बैंकिंग की सुविधा न हो, वहां धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की जाएगी। प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि के वितरण के पश्चात् लाभार्थियों का विवरण यथा-नाम, पता, दूरभाष संख्या इत्यादि जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश वर्णित शासनादेश में दिए गए हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments