Latest news
महिला आरक्षण पर विशेष सत्र स्वागतयोग्य, कांग्रेसी प्रदर्शन ढोंगः महेंद्र भट्ट आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड के निर्माण में बड़ी पहल युवा राष्ट्रहित के लिए सदैव खड़े रहेंः डॉ. धन सिंह रावत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 ग्रामों के समग्र विकास पर जोर चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर एफआईआर दर्ज टिहरी में नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन दुर्घटना में आठ लोगों की मौत उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा, विकास कार्यों का लिया जायजा मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की

[t4b-ticker]

Friday, April 24, 2026
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत, यूपी सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत, यूपी सरकार से मांगा चार सप्ताह में जवाब

देहरादून: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को आगामी आदेश तक बढ़ा दी हैं। उनकी याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।

बता दें, जुबैर लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। उन्हें यह राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जुबैर की याचिका पर जवाब देने का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने 2021 में जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के दर्ज मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 

जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट जारी कराया था। एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का मामला दर्ज कराया था।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने बताया कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।

इसके बाद पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख दी और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने आठ जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments