Latest news
नंदा देवी बायोमॉनिटरिंग एक्सपीडिशन हिमालयी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहलः उनियाल न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ और सुदृढ़ बनाने में ‘‘जूडिशियम 2.0’’ महत्वपूर्ण पहलः मुख्यमंत्री देहरादून की 30 होनहार बेटियों को मिला नई उड़ान का अवसर एसआईआर की शुरुआत, सोमवार से मतदाताओं को बीएलओ घर-घर बांटेंगे गणना फार्म कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान नरेंद्रनगर पालिका चुनाव का प्रचार थमा, मंत्री सुबोध उनियाल ने भाजपा सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में... अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को तैयारियां तेज स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति, हैंडओवर की स्थिति एवं संचालन-अनुरक्षण कार्यों की डीएम ने की समीक्... उत्तरांचल प्रेस क्लब के स्वास्थ्य शिविर में 142 पत्रकारों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण उत्तराखण्ड में बीएलओ को मिलेगा एक माह के मोबाइल रिचार्ज का भुगतान

[t4b-ticker]

Monday, June 8, 2026
Homeउत्तराखण्डआतिशबाजी की दुकानों पर लाईसेंस के लिए दून के मुख्य बाजार प्रतिबंधितः...

आतिशबाजी की दुकानों पर लाईसेंस के लिए दून के मुख्य बाजार प्रतिबंधितः डीएम

देहरादून: जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चैक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे।

बुद्धवार यहां जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टे्रट परिसर में दीपावली के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाईसेंस निर्गत करते समय सुरक्षा के दृष्टिगत मानकोें का पूर्ण परिपालन करावाने व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियो को सुरक्षा के दृष्टिगत अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत बताये जाने वाली सभी जानकारी की पम्पलेट बनाकर सम्बन्धित पटलों को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित पटल लाईसेंस के साथ पम्पलेट भी अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के नगर मजिस्टे्रट/ उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टे्रट को निर्देश दिये।

निर्देश दिए कि दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा, जहां पर दुकान हेतु लाईसेंस आंवटित किया जा रहा है वह तंग स्थान ना हो, विघुत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों।

उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चैक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चौक तक), हनुमान चैक कृझण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार, बैण्ड बाजार तक, आनन्द चैक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र, गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments