Latest news
टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉगरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग रू कीट ने भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ और दुनि... एफआरआई में पांच दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जनशिकायतें, 95 शिकायतें हुई दर्ज कॉलेज से पासआउट 50 चिकित्सकों का पीजी कोर्स के लिये हुआ चयन राज्यपाल ने दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह का भ्रमण किया आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक आरडीएसएस योजना के तहत आरटी-डीएएस प्रणाली से होगी रियल टाइम में सब स्टेशनों की निगरानी मंत्री सुबोध उनियाल ने मालसी में देहरादून जू मालसी का अवलोकन किया उपमन्यु चटर्जी की पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ ने साहित्य के लिए 7वां जेसीबी पुरस्कार ...

[t4b-ticker]

Tuesday, November 26, 2024
Homeउत्तराखण्डधार्मिक जुलूसों व प्रदर्शनों के आयोजनों की अनुमति को जिलाधिकारियों से समन्वय...

धार्मिक जुलूसों व प्रदर्शनों के आयोजनों की अनुमति को जिलाधिकारियों से समन्वय करने के डीजीपी ने दिए निर्देश

देहरादून। धार्मिक जुलूसों एवं धरना, प्रदर्शनों के दौरान आमजनमानस को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सभी जनपद प्रभारियों को आमजनमानस की सुविधा और सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था बनाये रखते हुए जुलूसों को विनियमित करने के उद्देश्य से आयोजनों की अनुमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से समन्वय कर विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
आयोजनों हेतु यह संज्ञान में रखा जाये कि किसी भी आयोजन से अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। आयोजनों से मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रूकावट उत्पन्न न हो। आयोजनों की समय सीमा निर्धारित की जाये तथा निर्धारित समय के पश्चात उक्त जमाव को अविधिमान्य जन समूह घोषित किया जाये। आयोजनों हेतु अनुमति दिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त आयोजन से आम जनमानस के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो। जुलूस, प्रदर्शन आदि का मार्ग विनियमित करने से पूर्व उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं को संज्ञान में रखा जाये। आयोजनों की सामान्यतः अनुमति राजकीय कार्य दिवसों पर न दी जाये। आयोजनों की अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान दी जाये। धरना-प्रदर्शन आदि यथा ’सम्भव निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाये।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments