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Monday, June 8, 2026
Homeउत्तराखण्डआयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों को सीईओ के सख्त निर्देश

आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों को सीईओ के सख्त निर्देश

देहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंडः आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक वार्ड में योजना के टोल फ्री नंबर डिस्पले करने, आईसीयू के निकट वेटिंग रूम बनाने समेत कई जरूरी कदम उठाने होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सभी अस्पतालों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को अस्पताल में किसी तरह की दिक्कत ना हो इस पर प्राधिकरण की ओर से बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिसमें तमाम तरह की फीडबैक मिल रही हैं।
प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनकल्याण की इस योजना का समुचित लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे, यह प्राथमिकता है। कई बार अस्पतालों में लाभार्थियों को भ्रमित करने या उपचार के नाम पर धन वसूली की सूचनाएं मिलती है। इसकी रोकथाम के प्रयास किए जाने जरूरी हैं। उन्होेंने बताया कि सूचीबद्ध अस्पतालों को अपने परिसर में आयुष्मान योजना से संबंधित जानकारियों के डिस्पले बोर्ड लगाने होंगे। साथ ही प्रत्येक वार्ड में प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर चस्पा करने होंगे, जिसमें हिंदी और स्थानीय भाषा में स्पष्ट लिखा हो कि कोई भी समस्या हो तो चस्पा किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।
उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में आईसीयू के वेटिंग रूम व पार्किंग जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। अस्पतालों को आईसीयू के निकट ही वेटिंग रूम की व्यवस्था देने को कहा गया है। वहीं कतारों से निजात के लिए टोकन डिस्पले लगाने, प्रतीक्षा कक्ष की समुचित व्यवस्था व मरीज के फीडबैक फार्म को भी अनिवार्य कर दिया गया है। एबीडीएम की सुविधाओं का उपयोग करने, स्कैन एंड शेयर व आभा आईडी के बारे में जानकारी देने के भी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। सीईओ ने कहा कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुचारू होने की जानकारी अस्पताल प्रशासन को निर्धारित समय में देनी होगी। उन्होंने दोहराया कि आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमिता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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