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Tuesday, March 10, 2026
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मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को अब मिलेंगे 10 लाख

देहरादून। उत्तराखंड में अक्सर मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले सामने आते रहते हैं। वर्तमान समय में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू और गुलदार के हमलों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भालू और गुलदार के हमलों से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे लोग न सिर्फ दहशत में हैं, बल्कि वन विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने वन्य जीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों खासकर मृतकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में बुधवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2025 (संशोधन) को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दरअसल, वर्तमान समय में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों को अनुग्रह राशि का भुगतान मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2024 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में मानव मृत्यु की दशा में छह लाख की धनराशि मृतक आश्रितों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस राशि को लंबे समय से बढ़ाने की मांग उठती रही है। इसीलिए बुधवार 26 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में राहत राशि बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और सहायता राशि को बढ़ाकर दस लाख किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव हमले में जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर दस लाख किये जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को मिलने वाली धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग को देखते हुए, टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन फॉर सीटीआर की शासी निकाय की 10वीं बैठक में निर्णय लिया गया था, जिसके तहत मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में मानव मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि की दर को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किये जाने के लिए इसकी नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) में संशोधन किया जाना था। ऐसे में वन विभाग कि इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है, जिसके तहत अब मानव मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति दस लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जायेगी। इसके अलावा वर्तमान समय में मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान घायलों को दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिसको देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत घोषणा किया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान घायल होने वाले लोगों के इलाज का सारा खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

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