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Friday, April 18, 2025
Homeउत्तराखण्डराजधानी में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

राजधानी में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

देहरादून : देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमितो की संख्या बढती जा रही है I राजधानी दून में भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है I इसी क्रम में जिलाधिआरी ने नए आदेश जारी किए है I अब दून में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। डीएम डा. आर राजेश कुमार ने बुधवार रात इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी। हालांकि लिखित आदेश में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी। 

डीएम ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है।

साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है।

वहीं देहरादून में कोविड संक्रमितों के मिलने के बाद कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि सभी जोन में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। वहां पर बैरिकेडिंग से लेकर खाने-पीने की व्यवस्था के लिए अलग-अलग विभागों को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जोन से बाहर जाने या जोन में प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

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