Latest news
उत्तराखंड पुलिस के नवनियुक्त आरक्षियों को केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र यूजीसी के प्रस्तावित काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज महासंघ ने दिया ज्ञापन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया 1129.91 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारः महाराज आयुष्मान के बेहतरी को प्रयासों में गंभीरता जरूरीः डा धन सिंह रावत गृहमंत्री के दौरे से पहले देहरादून प्रशासन अलर्ट, डीएम ने एसएसपी संग व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण सारा की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हाई पावर कमेटी ने 187.11 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को दी मंजूरी

[t4b-ticker]

Saturday, March 7, 2026
Homeउत्तराखण्डदून में 10 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू

दून में 10 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू

देहरादून : आगामी विधान सभा चुनाव के शंखनाद के बाद अब जिला प्रशासन भी तेज़ी से प्रबंधन कार्य में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने एक्शन लेते हुए 10 मार्च 2022 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही उन्होंने इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने जुलूस में विरोधी दलों के पुतलों जलाकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है।

डीएम ने अपने जारी आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति लिखकर, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से किसी की धर्मिक, संप्रदाय व जाति एवं राजनैतिक भावना को आहात नहीं पहुंचाएगा। न ही वोट पाने के लिए जाति या धर्म का सहारा लेंगे। चुनाव प्रचार के लिए दल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरद्वारा अथवा किसी भी अन्य धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करेंगे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments