Latest news
खेलों के प्रोत्साहन को 12 जनपदों में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाएः मुख्यमंत्री बहुउद्देशीय शिविर के जरिए प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ वक्फ की जमीनों की होगी जांच, अवैध कब्जे हटाये जाएंगेः सीएम धामी छह अप्रैल से होगी दून में नौ दिवसीय पुस्तक मेले की शुरुआत राज्यपाल ने रामनवमी की शुभकामनाएं दीं गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने ली चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की बधाई चालीस हजार की रिश्वत लेते कानूनगो रंगेहाथ दबोचा चार आईएएस अधिकारियों को चार धामों की जिम्मेदारी

[t4b-ticker]

Sunday, April 6, 2025
Homeराष्ट्रीयप्राइवेट सेक्टर नौकरियों पर 75% आरक्षण प्रदान करने की रोक को सुप्रीम...

प्राइवेट सेक्टर नौकरियों पर 75% आरक्षण प्रदान करने की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

देहरादून: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दी है। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने में इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया हैं| साथ ही साथ राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से मना किया है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments