Latest news
टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉगरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग रू कीट ने भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ और दुनि... एफआरआई में पांच दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जनशिकायतें, 95 शिकायतें हुई दर्ज कॉलेज से पासआउट 50 चिकित्सकों का पीजी कोर्स के लिये हुआ चयन राज्यपाल ने दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह का भ्रमण किया आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक आरडीएसएस योजना के तहत आरटी-डीएएस प्रणाली से होगी रियल टाइम में सब स्टेशनों की निगरानी मंत्री सुबोध उनियाल ने मालसी में देहरादून जू मालसी का अवलोकन किया उपमन्यु चटर्जी की पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ ने साहित्य के लिए 7वां जेसीबी पुरस्कार ...

[t4b-ticker]

Tuesday, November 26, 2024
Homeउत्तराखण्ड2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस 12 मार्च तक करा लें अपडेट:...

2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस 12 मार्च तक करा लें अपडेट: परिवहन मंत्रालय

देहरादून: परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, जिन लोगों के पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वह उन्हें 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट करा लें। अगर ऐसा न किया गया तो डीएल की अवधि समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

डीएल की पूरी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है। इसके लिए डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं। नहीं तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकेगा। इसी के तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।

लाइसेंस में किसी अन्य तरह का संशोधन भी नहीं हो सकेगा। उन्हें नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments