Latest news
टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉगरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग रू कीट ने भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ और दुनि... एफआरआई में पांच दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जनशिकायतें, 95 शिकायतें हुई दर्ज कॉलेज से पासआउट 50 चिकित्सकों का पीजी कोर्स के लिये हुआ चयन राज्यपाल ने दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह का भ्रमण किया आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक आरडीएसएस योजना के तहत आरटी-डीएएस प्रणाली से होगी रियल टाइम में सब स्टेशनों की निगरानी मंत्री सुबोध उनियाल ने मालसी में देहरादून जू मालसी का अवलोकन किया उपमन्यु चटर्जी की पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ ने साहित्य के लिए 7वां जेसीबी पुरस्कार ...

[t4b-ticker]

Tuesday, November 26, 2024
Homeउत्तराखण्डकेदारनाथ समेत सभी हेलिकॉप्टर सेवा में लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी

केदारनाथ समेत सभी हेलिकॉप्टर सेवा में लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी

देहरादून। प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवा में पांच प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इसके लिए जीएसटी परिषद ने सहमति जताई है। अभी तक इकोनॉमी क्लास पर पांच और अन्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है, लेकिन केदारनाथ हेली सेवा समेत उड़ान योजना के तहत प्रदेश में संचालित हेली सेवा में सीट शेयरिंग पर यात्री सफर करते हैं, जिससे जीएसटी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
सोमवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया। कहा, हेलिकॉप्टर सेवा में निर्धारित जीएसटी को लेकर असमंजस है। इकोनॉमी क्लास के लिए पांच प्रतिशत और अन्य के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है। कहा, प्रदेश में संचालित हेली सेवाओं में यात्री सीट शेयरिंग के आधार पर यात्रा करते हैं। उन्होंने जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का आग्रह किया, इस पर परिषद ने सहमति जताई। एक जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 में धारा 73 के तहत सृजित कर को जमा करने की शर्त के अधीन ब्याज व अर्थदंड की माफी के लिए नई धारा 128ए की निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के माध्यम से यदि किसी व्यापारी का छह माह तक रिटर्न फाइल न करने पर पंजीकरण रद्द होने पर 30 नवंबर 2021 कर दोबारा पंजीकरण बहाल करने का समय दिया गया, लेकिन सामान खरीदने वाले व्यापारी को आईटीसी का लाभ लेने का मौका नहीं दिया गया। अब ऐसे व्यापारियों को आईटीसी का लाभ ले सकते हैं। बैठक सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन, आयुक्त राज्यकर डाॅ. अहमद इकबाल आदि मौजूद थे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments