Latest news
मुख्यमंत्री की टेढ़ी नजर से खुल गयी उत्तराखण्ड की बंद सड़कें उत्तराखण्ड से जल्द खुलेगा कैलाश यात्रा का रास्ता राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में त्वरित होगा शिकायतों का निस्तारण गढ़ी कैंट में प्रदेश के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का 15 जनवरी को किया जाएगा लोकार्पण ऊर्जा निगम मुख्यालय पर रीजनल पार्टी ने किया प्रदर्शन सभी पुराणों ने गौ को माता का सम्मान दियाः ग़ोपाल मणि महाराज स्पीकर ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश खड़गे ने पत्र गलत पते पर भेजा, राहुल को समझाते तो पत्र लिखने की नौबत नहीं आतीः महेंद्र भट्ट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक मनीष थापा को श्रद्धांजलि अर्पित की उत्तराखंड के चार गांवों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार
Friday, September 20, 2024
Homeउत्तराखण्डअंकिता हत्याकांड: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, सेशन कोर्ट करेगी मामले की...

अंकिता हत्याकांड: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, सेशन कोर्ट करेगी मामले की सुनवाई

देहरादून: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने अंकिता हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र को भी खारिज कर दिया है। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को सेशन कोर्ट को सौंप दिया| सेशन कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो फरवरी को करेगा। 

अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी के वकील अजय कुमार पंत और प्रवेश रावत ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल की गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष और अंकिता के परिजनों के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले को सत्र परीक्षण योग्य बताते हुए तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि अदालत ने इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। मामला सेशन कोर्ट को सौंप दिया है। अब यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में चलेगा, अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments