Latest news
चार आईएएस अधिकारियों को चार धामों की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड ड्रग विभाग में हुई 18 नए औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति बीकेटीसी की हैलीकॉप्टर शटल सेवा एवं चार्टर हैली प्रतिनिधियों से बैठक सीएम धामी के सख्त निर्देश पर नवरात्रि में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने चौखुटिया में मां अग्नेरी के ऐतिहासिक मंदिर प्रांगण में आयोजित चैत्र अष्टमी मेले में क... यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की बैठक 5 अप्रैल को ऋषिकेश में जी.आर.डी. के 22 छात्र-छात्राओं की विस्टो टेक ग्लोबल सर्विसेज में नियुक्ति जिला प्रशासन के आक्रमक तेवरों के चलते निजी स्कूल पंक्तिबद्ध सीएम के निर्देश पर गुलरघाटी राजकीय अन्न भण्डारण अनियमितता पर डीएम का विशेष शक्तियों अन्तर्गत सख्त प्... मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ने वन सेवा प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम

[t4b-ticker]

Friday, April 4, 2025
Homeराष्ट्रीयबॉम्बे हाईकोर्ट ने किया गृह मंत्रालय को नोटिस जारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया गृह मंत्रालय को नोटिस जारी

देहरादून: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे गोद देने वाली एजेंसी की याचिका को लेकर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है| याचिका में एक साल के अफगानी बच्चे का पासपोर्ट गृहमंत्रालय द्वारा जारी करने की मांग की गई हैI

याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की डिवीजन बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह या उनके कार्यालय के किसी वकील को इस मामले में मदद करने के निर्देश दिए हैं। 

बता दें कि पुणे स्थित बच्चों को गोद देने वाली एजेंसी भारतीय समाज सेवा केंद्र ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट केंद्रीय गृहमंत्रालय को निर्देश दे कि वह एक साल के अफगानी बच्चे को पासपोर्ट जारी कर दे। याचिका में कहा गया है कि बच्चे के माता-पिता ने 9 सितंबर 2021 को बच्चे को भारतीय समाज सेवा केंद्र को सौंपा था। याचिका में कहा गया है कि बच्चे का जन्म भारत में ही हुआ है इसलिए वह भारतीय पासपोर्ट पाने का हकदार है लेकिन अभी तक पासपोर्ट ना मिलने के कारण बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। 

याचिका में कहा गया है कि अगर कोई विदेशी दंपति बच्चे को गोद लेते हैं तो बिना पासपोर्ट के बच्चे को गोद देना संभव नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं  है और इसे एडिशनल सॉललिसिटर जनरल कार्यालय के किसी वकील की मदद से सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी  सॉलिसिटर जनरल कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट अब इस मामले पर आगामी एक मार्च को सुनवाई करेगा। 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments