Latest news
लोक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा की उच्च शिक्षा में 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलेगी शीघ्र तैनातीः डा. धन सिंह रावत राज्यपाल ने हिमाचल में बागवानी और आपदा प्रबंधन के प्रयासों की जानकारी ली टीएचडीसी में स्वच्छता ही सेवा का आयोजन हिमालय और गंगा को बचाने के लिए संत समाज को आगे आना होगाः किशोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा फरार 38 वें नेशनल गेम्स को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने ली समीक्षा बैठक शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की थी बड़ी कमीः अग्रवाल कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति होने से कार्यों में और तेजी आयेगीः महाराज
Saturday, September 21, 2024
Homeराष्ट्रीयहाथरस कांड: एक आरोपी को दोषी करार, बाकी आरोपियों बरी

हाथरस कांड: एक आरोपी को दोषी करार, बाकी आरोपियों बरी

देहरादून: हाथरस कांड में निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। इस बात की जानकारी बिटिया पक्ष के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने दी|

बिटिया पक्ष के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने बताया कि 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में एससी-एसटी कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को दोषी पाया है। लवकुश, रामू और रवि को दोषमुक्त कर दिया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 एससी-एसटी एक्ट के लिए दोषी माना गया है, दुराचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आज ही दोपहर दो बजे के बाद दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।

बिटिया पक्ष के वकील ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सीबीआई ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामलों में चार्ज शीट दाखिल की थी। 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments