Latest news
महिला आरक्षण पर विशेष सत्र स्वागतयोग्य, कांग्रेसी प्रदर्शन ढोंगः महेंद्र भट्ट आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड के निर्माण में बड़ी पहल युवा राष्ट्रहित के लिए सदैव खड़े रहेंः डॉ. धन सिंह रावत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 ग्रामों के समग्र विकास पर जोर चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर एफआईआर दर्ज टिहरी में नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन दुर्घटना में आठ लोगों की मौत उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा, विकास कार्यों का लिया जायजा मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की

[t4b-ticker]

Friday, April 24, 2026
Homeउत्तराखण्डहाईकोर्ट ने गंगा में अवैध खनन के खिलाफ दायर याचिका पर की...

हाईकोर्ट ने गंगा में अवैध खनन के खिलाफ दायर याचिका पर की सुनवाई

नैनीताल: हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गंगा में अवैध खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दस दिन में प्रदेश स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए और उसमें पर्यावरणविद्, ब्यूरोक्रेट्स एवं न्यायिक जगत के सेवानिवृत्त व स्वतंत्र लोगों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने रायवाला से भोगपुर तक खनन पर लगी रोक को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट सरकार की ओर से गठित कमेटी से संतुष्ट नजर नहीं आई और प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि दोबारा से प्रदेश स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए और उसमें पर्यावरणविद्, ब्यूरोक्रेट्स एवं न्यायिक जगत के सेवानिवृत्त लोगों को शामिल किया जाए।

बता दें, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार की मातृ सदन व अन्य ने जनहित याचिकाएं दायर कर कहा था कि गंगा में रायवाला से भोगपुर के बीच अवैध खनन हो रहा है जिस पर रोक लगाई

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments