Latest news
मुख्यमंत्री की टेढ़ी नजर से खुल गयी उत्तराखण्ड की बंद सड़कें उत्तराखण्ड से जल्द खुलेगा कैलाश यात्रा का रास्ता राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में त्वरित होगा शिकायतों का निस्तारण गढ़ी कैंट में प्रदेश के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का 15 जनवरी को किया जाएगा लोकार्पण ऊर्जा निगम मुख्यालय पर रीजनल पार्टी ने किया प्रदर्शन सभी पुराणों ने गौ को माता का सम्मान दियाः ग़ोपाल मणि महाराज स्पीकर ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश खड़गे ने पत्र गलत पते पर भेजा, राहुल को समझाते तो पत्र लिखने की नौबत नहीं आतीः महेंद्र भट्ट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक मनीष थापा को श्रद्धांजलि अर्पित की उत्तराखंड के चार गांवों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार
Friday, September 20, 2024
Homeराष्ट्रीयप्राइवेट सेक्टर नौकरियों पर 75% आरक्षण प्रदान करने की रोक को सुप्रीम...

प्राइवेट सेक्टर नौकरियों पर 75% आरक्षण प्रदान करने की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

देहरादून: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दी है। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने में इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया हैं| साथ ही साथ राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से मना किया है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments