Latest news
लोक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा की उच्च शिक्षा में 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलेगी शीघ्र तैनातीः डा. धन सिंह रावत राज्यपाल ने हिमाचल में बागवानी और आपदा प्रबंधन के प्रयासों की जानकारी ली टीएचडीसी में स्वच्छता ही सेवा का आयोजन हिमालय और गंगा को बचाने के लिए संत समाज को आगे आना होगाः किशोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा फरार 38 वें नेशनल गेम्स को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने ली समीक्षा बैठक शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की थी बड़ी कमीः अग्रवाल कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति होने से कार्यों में और तेजी आयेगीः महाराज
Saturday, September 21, 2024
Homeउत्तराखण्डऊर्जा निगमों में हड़ताल पर लगी रोक

ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर लगी रोक

देहरादून: प्रदेश में तीनों ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी गयी है, सरकार ने ऊर्जा निगमों में एस्मा लगाने की अधिसूचना जारी होने से अब छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा।

एस्मा लगाये जाने की सूचना निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को भेजी जा रही सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसके चलते छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966 की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments