देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदाणी के मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर कोर्ट के अंतिम आदेश तक मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की याचिका को भी खारिज कर दिया है I
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई I कोर्ट का कहना है कि, ‘हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।’ इसके पहले शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि वह निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा। पीठ ने कहा था, ‘हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।’