Latest news
सीएम ने हाथीबड़कला में सुना पीएम मोदी के मन की बात का 116वां संस्करण एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी विजेता महिला हॉकी टीम की सदस्य मनीषा चौहान ने सीएम से की भेंट सीएम ने हिन्दी फिल्म ‘दि साबरमती रिपोर्ट’ का अवलोकन किया सीएम ने 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले उत्तराखण्ड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया उत्तराखंड के नए डीजीपी हो सकते हैं आईपीएस दीपम सेठ विधानसभा अध्यक्ष ने यमकेश्वर में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया स्पीकर ने जन संवाद के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं मंत्री जोशी ने 35 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन लोकार्पण किया केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न जनता के लिए खुलेगा देहरादून राजपुर रोड स्थित ‘राष्ट्रपति आशियाना’

[t4b-ticker]

Monday, November 25, 2024
Homeउत्तराखण्डहाईकोर्ट ने मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखे जाने के मामले...

हाईकोर्ट ने मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखे जाने के मामले में गृह सचिव से जवाब तलब किया

हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखे जाने के मामले को बेहत गंभीर माना है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिन 37 मजदूरों को मुक्त कराया गया है, उन्हें क्या सुविधाएं दी गईं हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहारनपुर निवासी अनिल कुमार ने याचिका में कहा था कि हिमालया ब्रिक फील्ड गुरुकुल नारसन रोड ग्राम टिकोला काला तहसील रुड़की के मालिक विजय पॉल व पॉन्टी ने 45 मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखा है। जब इस प्रकरण पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 37 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है तो कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए गृह सचिव को दो सप्ताह में यह बताने के लिए कहा है कि प्रदेश में पिछले पांच साल में विजिलेंस की कौन-कौन सी कमेटियां बनाई गईं हैं और इन कमेटियों ने क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने यह भी बताने के निर्देश दिए हैं कि मुक्त कराए गए बधुआ मजदूरों को क्या-क्या सुविधाएं दी गईं हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments