Latest news
पुलिस अधिकारियों के बंपर तबादले ”युवा महोत्सव” का रंगारंग आगाज, मुख्यमंत्री धामी संग खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ रुड़की के माधोपुर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल, दो की हालत गंभीर राज्य स्थापना दिवस पर बेरोजगारों का हल्ला बोल गौ को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए संत ग़ोपाल मणि महाराज निकले एक और ऐतिहासिक यात्रा पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने लिया कमिशनिंग कार्यों का जायजा जी.आर.डी के पांच छात्रों को मिलेंगे उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में मेडल सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन की बैठक आयोजित युवा महोत्सव 9 से 14 नवंबर तक देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में चलेगा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर शिवसेना ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

[t4b-ticker]

Sunday, November 10, 2024
Homeउत्तराखण्डहाईकोर्ट ने मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखे जाने के मामले...

हाईकोर्ट ने मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखे जाने के मामले में गृह सचिव से जवाब तलब किया

हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखे जाने के मामले को बेहत गंभीर माना है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिन 37 मजदूरों को मुक्त कराया गया है, उन्हें क्या सुविधाएं दी गईं हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहारनपुर निवासी अनिल कुमार ने याचिका में कहा था कि हिमालया ब्रिक फील्ड गुरुकुल नारसन रोड ग्राम टिकोला काला तहसील रुड़की के मालिक विजय पॉल व पॉन्टी ने 45 मजदूरों को ईंट-भट्ठे पर बंधक बनाकर रखा है। जब इस प्रकरण पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 37 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है तो कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए गृह सचिव को दो सप्ताह में यह बताने के लिए कहा है कि प्रदेश में पिछले पांच साल में विजिलेंस की कौन-कौन सी कमेटियां बनाई गईं हैं और इन कमेटियों ने क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने यह भी बताने के निर्देश दिए हैं कि मुक्त कराए गए बधुआ मजदूरों को क्या-क्या सुविधाएं दी गईं हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments