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Thursday, July 23, 2026
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बीमित ऋण होने के बाद भी विधवा सुप्रिया को किया प्रताड़ित; डीएम ने एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० की काटी 8.11 लाख की आरसी

देहरादून। विगत दिवस फरियादी सुप्रिया नौटियाल पत्नी स्व० प्रदीप रतूड़ी द्वारा एक जिलाधिकारी सविन बसंल के समक्ष 15 नवम्बर 2025 गुहार लगाई कि उनके पति प्रदीप रतूड़ी द्वारा वाहन कय किये जाने हेतु प्रबन्धक, एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० से मु० 8,11,709/-का ऋण लिया गया था। सम्बंधित बैंक के द्वारा बताया गया कि लोन के पश्चात् बीमा एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जो आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है तथा एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि० से पॉलिसी संख्या सीआई 24-14680 और सर्व सुरक्षा प्लस क्लेम नं० आरआर-सीआई 24-14680891 के माध्यम से बीमा कराया गया। बीमा सम्बंधी दस्तावेज कभी भी डाक या कुरियर के माध्यम से भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं कराये गये। उनके पति की मृत्यु के पश्चात् सुप्रियाय द्वारा बैंक से अपने पति द्वारा लिए गये लोन मु0 8,11,709/- को चुकाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है तथा लोन न चुकाने की स्थिति में वाहन को उठा लेने की धमकी दी जा रही है, जिसके लिए सुप्रिया द्वारा सम्बंधित इंश्योरेंस कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी से किया गया है।
बीमित ऋण होने के बाद भी 09 वर्षीय मासूम बेटी की विधवा मॉ सुप्रिया को किया प्रताड़ित करने पर वाले एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० की डीएम ने 8.11 लाख की आरसी काटते हुए फरमान सुनाया है कि 05 दिन में ऋण माफी करें नही तो सम्पति कुर्क कर निलाम की जाएगी। बीमा धोखाधड़ी; एचडीएफसी आरगो जीआईसी लि० की आरसी काटी गई है। तथा कई अन्य बैंक भी डीएम के रडार पर हैं जिनके द्वारा बीमित ऋण होने के उपरान्त भी जनमानस को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऋण बीमा धोखाधड़ी मामला डीएम तक पंहुच रहे हैं जिनका अंजाम सर्वव्यापी, सम्पति कुर्क; नीलामी; शाखा पर लगेगा ताला ऐसे की प्रकरणों पर कई मामालों में बैंक इंश्योरंश कम्पनियों की कुर्की हो चुकी है। बढते ऋण धोखाधड़ी मामलों पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया है जिनपर हरहाल में कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है। जिलाधिकारी ने मु० 8,11,709/- (रू० आठ लाख ग्यारह हजार सात सौ नौ मात्र) की वसूली एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि०, 3 फ्लोर, एनसीआर डेवलपर्स, 24ए, न्यू कैन्टोनमेंट रोड, विजय कॉलोनी, शक्ति कॉलोनी, देहरादून के नाम आरसी काटते हुए भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली करना सुनिश्चित करने के निर्देश तहसीलदार सदर को दिए।

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