Latest news
कुंभ मेला के लिए कुंभ क्षेत्र के पौराणिक स्थलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण केंद्र सरकार से उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत गंगोत्री धाम में डीएम ने लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा गैस आपूर्ति को लेकर उभरा संकट, कमर्शियल गैस सिलिंडरों की सामान्य आपूर्ति पर रोक सूबे के शत-प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे बालिका शौचालयः डॉ. धन सिंह उत्तराखंड में ग्रामीणों से खरीदा गया 5 करोड़ 42 लाख रुपए का पिरूल पर्यटन मंत्री का भराड़ीसैण विधान सभा भवन परिसर में डेस्टिनेशन मैरिज का सुझाव गैरसैंण बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पास हुए 11 विधेयक सदन में गूंजा मानव-वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस

[t4b-ticker]

Wednesday, March 11, 2026
Homeउत्तराखण्डहरिद्वार में द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई की तारीखों को स्थगित...

हरिद्वार में द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई की तारीखों को स्थगित करने के मुख्य सूचना आयुक्त ने दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस विभाग और नगर निगम से संबंधित द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई की तारीखों को स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान इन विभागों के अधिकारियों की व्यस्तता को देखते हुए लिया गया है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जनपद के ऐसे विभाग, जिनकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी हुई है और जिनकी द्वितीय अपीलों, शिकायतों की सुनवाई इस अवधि में निर्धारित है, वे हाइब्रिड मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यम) के जरिए अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त ने यह भी अपेक्षा की है कि हरिद्वार अथवा हरिद्वार से आने वाले राज्य के अन्य क्षेत्रों के नागरिक और अधिकारी भी कांवड यात्रा के मध्य अधिक से अधिक हाइब्रिड मोड से सुनवाई में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
यदि संबंधित अधिकारी कांवड़ यात्रा में ड्यूटी के कारण हाइब्रिड मोड के माध्यम से भी अपना पक्ष रखने में असमर्थ हैं, तो वे तिथि संशोधन हेतु आयोग के ई.मेल कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, आयोग के द्वारा कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद की सुनवाई की नई तारीख निर्धारित की जाएगी। इस हेतु संबंधित कोर्ट के स्टाफ के नम्बरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments