Latest news
मिठाई की दुकानों में गंदगी का साम्रराज्य देख तीन के लाइसेंस निरस्त श्रीनगर में एलिवेटेड रोड़ निर्माण को केन्द्रीय मंत्री की हरी झंडी अगस्त्यमुनि महाविद्यालय को मिलेगी बेहतरीन कॉलेज की पहचानः अनिल बलूनी पुराने कुओं के जीर्णोंधार के लिए चलेगा विशेष अभियानः मुख्यमंत्री सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने क... धामी ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर किया सैनिकों का सम्मान राज्यपाल के समक्ष दिया शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने की जरूरतः कंडवाल हिमज्योति स्कूल में ग्रामीण बच्चों के बने आयुष्मान व आभा आईडी मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं की जांच में जुटे अधिकारी

[t4b-ticker]

Friday, April 11, 2025
Homeउत्तराखण्डउत्तरखंड में धर्म स्वतंत्रता संशोधन का रखा विधेयक

उत्तरखंड में धर्म स्वतंत्रता संशोधन का रखा विधेयक

धर्मांतरण के लिए डीएम को अर्जी देने का प्रस्ताव

देहरादून: प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को सदन पटल पर रखा है। जिसके तहत उत्तरखंड में धर्मांतरण करने के लिए अब आपको जिलाधिकारी को अर्जी देनी होगी I

उत्तराखंड में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे दो माह के भीतर जिलाधिकारी को अर्जी देनी होगी। धर्म परिवर्तन करने की अर्जी देने के 21 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को डीएम के समक्ष पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण की शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज कर सकता है। 

 डीएम की ओर से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में परिवर्तन करता है तो उसे कानून में धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा। ठीक पूर्व धर्म का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास और जिसके लिए स्वेच्छा व स्वतंत्र रूप से अभ्यस्त था।

इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। कानून अस्तित्व में आते ही जबरन धर्मांतरण गैर जमानती अपराध होगा। सामूहिक धर्मांतरण में दोष साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना किया जाएगा जबकि एक व्यक्ति के धर्मांतरण पर 2 से 7 साल की सजा 25 हजार जुर्माना होगा। 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments