Latest news
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर वैदिक ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता आयोजित पर्यटन मंत्री महाराज ने पवित्र बौख नाग धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया चकराता में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कार्यक्रम का शुभारंभ आम महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री धामी-किसान उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत, हरिद्वार बनेगा विकास की नई पह... मुख्यमंत्री धामी से मिलीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली उत्तराखंड की महिला मुक्केबाज, मुख्यमं... जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी होंः डीएम कांवड़ यात्रा के सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करेंः मुख्यमंत... मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत 235 करोड़ रु की परियोजनाओं का किया भूमि पूजन एवं शिला... वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का समय से करें निस्तारणः महाराज मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली

[t4b-ticker]

Thursday, July 23, 2026
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की सोमवार को याचिका को खारिज कर दिया है| याचिका में सीएम योगी के खिलाफ राजस्थान के अलवर में 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था। 

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह के मुकदमे केवल (अखबारों के) पहले पन्ने के लिए हैं।

बता दें, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी।  याचिकाकर्ता के मुताबिक, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।  

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments