Latest news
मौजूदा कानूनों को मजबूत करने और सामाजिक सहमति बनाने की आवश्यकता पर दिया बल फिक्की फ्लो उत्तराखंड चौप्टर ने माजरी ग्रांट गांव में पुस्तकालय का उद्घाटन किया विशेष वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र का आभार हर एक जीवन अमूल्य, सड़क सुधारीकरण के दृष्टिगत प्रस्तावों के निर्देश महज औपचारिक नहीं सीएम धामी ने प्रयागराज में आयोजित तृतीय कुम्भ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया सामाजिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आयामों में निरन्तर करती हैं सहयोगः ऋतु खण्डूडी भूषण नये अपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर डीजीपी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश कोऑपरेटिव बैंकों में 167 चयनित अभ्यर्थियों को सहकारिता मंत्री ने वितरित किए नियुक्ति पत्र ‘आधार से अधिकतम प्रभाव प्राप्त करना’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री के मसूरी दौरे की तैयारियों को लेकर दिए व्यवस्थाएं पुख्ता करने के न...

[t4b-ticker]

Thursday, November 28, 2024
Homeउत्तराखण्डसंपत्तियों का नुकसान दंगाइयों से वसूलने की तैयारी, सरकार ला रही नया...

संपत्तियों का नुकसान दंगाइयों से वसूलने की तैयारी, सरकार ला रही नया कानून

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र बुधवार से गैरसंण में शुरू होने जा रहा है। सभी नेता और मंत्री तथा विधायक व अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा अन्य कई प्रस्ताव भी पटल पर रखने जा रही है। जिसमें दंगा, प्रदर्शन व जलूसों के दौरान निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को किए जाने वाले नुकसान से संबंधित कानून बनाने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।
अभी 5-6 माह पहले सरकार द्वारा निजी व सार्वजनिक संपत्ति क्षति अध्यादेश लाकर इस बात का संकेत दिया गया था कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी दंगाइयों द्वारा निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के खिलाफ दंगाइयों द्वारा व्यापक स्तर पर सरकारी, निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तब सरकार ने अध्यादेश लाकर दंगाइयों से वसूली का प्रावधान किया था लेकिन अध्यादेश की अवधि सीमित (6 माह) होती है अतः सरकार अब स्थाई कानून लाकर दंगाइयों से नुकसान की वसूली की व्यवस्था करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा विधानसभा सत्र के दौरान इसे पटल पर रखा जाएगा। उनका कहना है कि इसके लिए हर जिले में उच्च अधिकारियों का एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जहां अपील की जा सकेगी तथा ट्रिब्यूनल तीन माह में अपनी रिपोर्ट तैयार कर क्षतिपूर्ति दिलाने का काम करेगा। जिससे 3 माह के अंदर ही निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का हर्जाना नुकसान करने वाले से वसूल कर पीड़ित पक्ष जिसका नुकसान हुआ है उसे दिलाया जाएगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments