Latest news
महिला आरक्षण पर विशेष सत्र स्वागतयोग्य, कांग्रेसी प्रदर्शन ढोंगः महेंद्र भट्ट आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड के निर्माण में बड़ी पहल युवा राष्ट्रहित के लिए सदैव खड़े रहेंः डॉ. धन सिंह रावत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 ग्रामों के समग्र विकास पर जोर चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर एफआईआर दर्ज टिहरी में नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन दुर्घटना में आठ लोगों की मौत उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा, विकास कार्यों का लिया जायजा मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की

[t4b-ticker]

Friday, April 24, 2026
Homeउत्तराखण्डसीएम धामी का बड़ा ऐलान-इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

सीएम धामी का बड़ा ऐलान-इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

देहरादून। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत में बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) इसी महीने यानी जनवरी में ही लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड कैबिनेट ने 20 जनवरी को इसकी मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी के लिए हमें जनादेश दिया है। हम वादा पूरा कर रहे हैं। किसी भी धर्म के लोगों टारगेट नहीं कर रहे है। यूसीसी लागू होने से तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को परेशानी हो रही है।
सीएम धामी ने संकेत दिया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इसी महीने के अंत में लागू किया जाएगा। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि किस तारीख हो यूसीसी लागू किया जाएगा लेकिन इतना संकेत जरुर दिया कि सरकार गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी इसी महीने लागू करने की तैयारी कर रही है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल रही है।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे रहे हैं। सबके लिए समान व्यवस्था लागू कर रहे हैं। हलाला, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। यूसीसी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। हम लिव इन रिलेशन में रहने से किसी को मना नहीं कर रहे। माता-पिता को अपने बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए लिव इन में रहने वालों को अपने माता-पिता से इजाजत लेनी होगी। हमने श्रद्धा-आफताब जैसे केसों की स्टडी की है। प्राइवेसी खत्म करना नहीं, सुरक्षा हमारा उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बने रहना चाहिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में धार्मिक स्थल, मजार बना दिया। अतिक्रमण से साढ़े 5 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराया गया है। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के हमने आदेश दिए। बांग्लादेशियों, रोहिंग्या लिंक की जांच के आदेश भी दिए हैं। पहचान छिपाकर रह रहे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा।
प्रदेश में सरल व पारदर्शी तरीके से समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए वेब पोर्टल व मोबाइल एप तैयार कर लिए गए हैं। अब इनका परीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी माह राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बना चुकी है। इसे राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति मिल चुकी है। इस कानून के प्रविधानों को लागू करने के लिए नियमावली बनाई जा चुकी है। अब कानून को धरातल पर उतारने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ब्लाक स्तर तक राजस्व, पुलिस, स्थानीय निकाय, कैंट बोर्ड व अभियोजन आदि संबंधित विभागों के कार्मिकों की सूची तैयार हो रही है। सीएससी एसपीवी सभी अधिकारियों को समान नागरिक संहिता की प्रक्रियाओं को समझने और इन्हें लागू करने का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अधिकारियों और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तीन विभाग सहायता केंद्र स्थापित करेंगे।  इनफारमेशन टेक्नालाजी डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) तकनीकी सहयोग के लिए, सीएसएसी एसपीवी प्रशिक्षण के लिए और अभियोजन विभाग सभी हितधारकों को कानूनी सहायता प्रदान करने को इन केंद्रों का संचालन करेंगे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments