Latest news
मुख्यमंत्री धामी ने 20 महानुभावों को सौंपे दायित्व कुट्टू आटे खाने से लोग हो रहे बीमार, सतर्क रहें मुख्यमंत्री ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ जिले में प्रथम बार अब डीएम आफिस में ही आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह, निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया केरल निवासी व्यक्ति को डीएम ने पहंुचाया घर, कराई टिकट व्यवस्था सहकारिता विभाग को मिले आधा दर्जन सहायक निबंधक वन टाइम एमनेस्टी के तहत 160.80 मेगावाट के 8 प्रॉजेक्ट को दी मंजूरी दी वनों के संरक्षण व वन सम्पदाओं से राजस्व वृद्धि के लिए हों प्रभावी प्रयासः धामी शिक्षा के मन्दिर यदि बने वाणिज्य केन्द्र, प्रशासन कर देगा लाईसेंस रद्द पीएम मोदी ने राज्य सरकार को तीन वर्ष के सफल कार्यकाल पर दी बधाई

[t4b-ticker]

Wednesday, April 2, 2025
Homeउत्तराखण्डमतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधितः जोगदंडे

मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधितः जोगदंडे

देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के सबंध में दिये गये निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना केन्द्र पर केवल प्राधिकृत पासधारक मीडिया प्रतिनिधिगणों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधियों को बूथ में कवरेज के पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। यही पास मतगणना केन्द्र में उपयोग के लिए लाया जा सकता है। मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी। मतगणना केन्द्र पर एक मीडिया कक्ष की व्यवस्था होगी, जहां पर मीडिया की सुविधा के लिए प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधित है। मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित है, ताकि किसी की मतदान की गोपनीयता बाधित न हो। मतगणना केन्द्र में नोडल अधिकारी मीडिया को छोटे ग्रुप में मतगणना हॉल में लेकर जा सकते हैं, मतगणना हॉल के अन्दर स्टैटिक कैमरा या वीडियो कैमरा की अनुमति नहीं होती है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल करना और एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व के समय पर ओपिनियन पोल करना प्रतिबंधित है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments