Latest news
मुख्यमंत्री की टेढ़ी नजर से खुल गयी उत्तराखण्ड की बंद सड़कें उत्तराखण्ड से जल्द खुलेगा कैलाश यात्रा का रास्ता राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में त्वरित होगा शिकायतों का निस्तारण गढ़ी कैंट में प्रदेश के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का 15 जनवरी को किया जाएगा लोकार्पण ऊर्जा निगम मुख्यालय पर रीजनल पार्टी ने किया प्रदर्शन सभी पुराणों ने गौ को माता का सम्मान दियाः ग़ोपाल मणि महाराज स्पीकर ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश खड़गे ने पत्र गलत पते पर भेजा, राहुल को समझाते तो पत्र लिखने की नौबत नहीं आतीः महेंद्र भट्ट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक मनीष थापा को श्रद्धांजलि अर्पित की उत्तराखंड के चार गांवों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार
Friday, September 20, 2024
Homeउत्तराखण्डहाईकोर्ट ने शक्तिमान मामले पर की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने शक्तिमान मामले पर की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

देहरादून: हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की हैं| जिसके बाद कोर्ट नव सरकार से 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार ने पूर्व में इस मामले को वापस लेने की अपील दाखिल करने पर जवाब मांगा हैं। सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।

बता दें, होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें जिला न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें निचली अदालत ने आरोपी गणेश जोशी (वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री) को दोषमुक्त करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता है, न ही गवाह है।

याचिका में कहा गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में उस घोड़े की मौत हो गई थी। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया।

16 मई 2016 को मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी व अन्य को सजा दिलाए जाने की मांग की है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments