Latest news
देहरादून में डेंगू से एक की मौत, प्रदेशभर में 18 मामले आए सामने विश्व पुस्तक दिवस पर प्रदेशभर में चलेगा मतदाता जागरूकता अभियान 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज ज्योतिर्मठ चमोली के छात्रों की टीम ने सीएम धामी से की भेंट सीएम धामी ने विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्... सेना की टुकड़ी शीघ्र शुरू करेगी हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य राज्यपाल ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में ली बैठक मुख्य सचिव ने की कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने 23 बोलेरो कैम्पर वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया सचिव गृह ने यूसीसी पोर्टल पर विभिन्न सेवाओं के पंजीकरण की समीक्षा की

[t4b-ticker]

Friday, April 18, 2025
Homeउत्तराखण्डभोजन माता नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने लगाई अभिभावक संघ अध्यक्ष सहित पांच...

भोजन माता नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने लगाई अभिभावक संघ अध्यक्ष सहित पांच अन्य की गिरफ्तारी पर रोक

देहरादून: भोजन माता नियुक्ति मामले में चंपावत जिले के जीआईसी सूखीढांग के अभिभावक संघ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जोशी सहित पांच अन्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं| हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई।

मामले के अनुसार, सूखीढांग में जीआईसी 25 नवंबर 2021 को स्कूल प्रबंधन समिति व अभिभावक संघ के नियुक्ति मामले में आम सहमति नहीं बन सकी, जिस कारण बैठक को टाल दिया गया। इसी बीच प्रभारी प्रधानाचार्य ने एससी समुदाय की सुनीता की भोजन माता पद पर नियुक्ति कर दी। जिस पर एक पक्ष ने जिलाधिकारी चंपावत से इसकी शिकायत कर दी|

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments