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Monday, October 26, 2026
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संपत्तियों का नुकसान दंगाइयों से वसूलने की तैयारी, सरकार ला रही नया कानून

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र बुधवार से गैरसंण में शुरू होने जा रहा है। सभी नेता और मंत्री तथा विधायक व अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा अन्य कई प्रस्ताव भी पटल पर रखने जा रही है। जिसमें दंगा, प्रदर्शन व जलूसों के दौरान निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को किए जाने वाले नुकसान से संबंधित कानून बनाने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।
अभी 5-6 माह पहले सरकार द्वारा निजी व सार्वजनिक संपत्ति क्षति अध्यादेश लाकर इस बात का संकेत दिया गया था कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी दंगाइयों द्वारा निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के खिलाफ दंगाइयों द्वारा व्यापक स्तर पर सरकारी, निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तब सरकार ने अध्यादेश लाकर दंगाइयों से वसूली का प्रावधान किया था लेकिन अध्यादेश की अवधि सीमित (6 माह) होती है अतः सरकार अब स्थाई कानून लाकर दंगाइयों से नुकसान की वसूली की व्यवस्था करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा विधानसभा सत्र के दौरान इसे पटल पर रखा जाएगा। उनका कहना है कि इसके लिए हर जिले में उच्च अधिकारियों का एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जहां अपील की जा सकेगी तथा ट्रिब्यूनल तीन माह में अपनी रिपोर्ट तैयार कर क्षतिपूर्ति दिलाने का काम करेगा। जिससे 3 माह के अंदर ही निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का हर्जाना नुकसान करने वाले से वसूल कर पीड़ित पक्ष जिसका नुकसान हुआ है उसे दिलाया जाएगा।

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