Latest news
प्रसिद्ध यूट्यूबर एवं कंटेंट क्रिएटर ने की सीएम धामी से मुलाकात डेंगू रोकथाम को माइक्रोप्लान पर काम करें अधिकारीः डॉ. धन सिंह रावत राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं को दी बधाई कार खाई में गिरी, पांच लोगों की मौत एईएसएल देहरादून के यश महावर ने जेईई मेन्स में ऑल इंडिया रैंक 1633 हासिल की उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 10वीं में 90.77 और 12वीं में 83.23 प्रतिशत छात्र-छात्राएं हुए पास उत्तराखण्ड में स्थापित होगा फायर सर्विस का विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रः सीएम धामी नया वक्फ कानून जनहित के लिए लाया गया ऐतिहासिक फैसलाः सीएम धामी ईगो छोड़ धारा 163 अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन व समन्वय में नजर आए मुझे सभी अधिकारीः डीए... राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्धः सीएम

[t4b-ticker]

Sunday, April 20, 2025
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की सोमवार को याचिका को खारिज कर दिया है| याचिका में सीएम योगी के खिलाफ राजस्थान के अलवर में 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था। 

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह के मुकदमे केवल (अखबारों के) पहले पन्ने के लिए हैं।

बता दें, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी।  याचिकाकर्ता के मुताबिक, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।  

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments