Latest news
फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस कुंभ मेले की तैयारियां तेज, अपर मेलाधिकारी ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र के 16 घाटों का किया निरीक्षण ऋषिकेश में अवैध बहुमंजिला निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, मनीराम मार्ग का भवन सील बजट में आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन सीएम धामी ने सदन में पेश किया 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट युवती पर जानलेवा हमला करने का आरोपी छात्र गिरफ्तार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू भाजपा को कल्याणकारी बजट और सार्थक चर्चा की उम्मीद शिक्षा, रोजगार और रिवर्स पलायन जैसे क्षेत्रों मे हुआ अभूतपूर्व कार्यः चौहान

[t4b-ticker]

Monday, March 9, 2026
Homeउत्तराखण्डमुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं के लिए स्वीकृत हुई 3...

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं के लिए स्वीकृत हुई 3 करोड़ की धनराशि

देहरादून। आगामी कांवड़ यात्रा 2024 को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन द्वारा तीन करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, यह धनराशि कांवड यात्रा 2024 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु विभागों की माँग के सापेक्ष स्वीकृत कर जिलाधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री द्वारा कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पूर्व से आयोजित समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को दिए गए थे।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए थे कि गत वर्ष की कांवड़ यात्रा में आये शिव भक्तों की संख्या एवं व्यवस्थाओं के दृष्टिगत इस वर्ष कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं।
इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास श्री नितिन भदोरिया द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को संबोधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि कांवड़ मेला-2024 की व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि की माँग के सापेक्ष अपने स्तर से समीक्षा करते हुए अत्यंत आवश्यक कार्यों का चयन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अंतर्गत ही व्यय की जाए। यदि नियमानुसार किसी निर्माण कार्य आदि के आगणन के सापेक्ष शासन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तो उसका प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments