Latest news
फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस कुंभ मेले की तैयारियां तेज, अपर मेलाधिकारी ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र के 16 घाटों का किया निरीक्षण ऋषिकेश में अवैध बहुमंजिला निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, मनीराम मार्ग का भवन सील बजट में आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन सीएम धामी ने सदन में पेश किया 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट युवती पर जानलेवा हमला करने का आरोपी छात्र गिरफ्तार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू भाजपा को कल्याणकारी बजट और सार्थक चर्चा की उम्मीद शिक्षा, रोजगार और रिवर्स पलायन जैसे क्षेत्रों मे हुआ अभूतपूर्व कार्यः चौहान

[t4b-ticker]

Tuesday, March 10, 2026
Homeराष्ट्रीयआबकारी विभाग का आदेश, एक सितंबर के बाद शराब पर नही मिलेगी...

आबकारी विभाग का आदेश, एक सितंबर के बाद शराब पर नही मिलेगी छूट

देहरादून: आबकारी विभाग ने दिल्ली में एक सितंबर के बाद शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर न देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी दुकानों पर शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों दे जाने को कहा हैं। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें, वर्ष 2021-22 की नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर देने का अधिकार दिया गया था| लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खोले जाने पर यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

वहीं नई नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में ड्राई-डे की संख्या को कम कर दिया था लेकिन अब पुरानी नीति के लौटने के बाद राजधानी में ड्राई-डे की संख्या फिर से पुरानी नीति के तहत 21 हो जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments