Latest news
डॉ. निशंक के दिल्ली आवास पर दिग्गजों का मंथन उत्तराखंड में नवाचार आधारित शिक्षा मॉडल के विकास पर फोकस आयुष मंत्री मदन कौशिक ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा की कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए सचिव से लगाई गुहार -मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कई योजनाओं का शुभारंभ मुख्य सचिव ने समन्वित, प्रभावी एवं समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित किए जाने के निर्देश... चकराता में केंद्रीय संचार ब्यूरो का तीन दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम संपन्न ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’, शौर्य दिवस के अवसर पर कारगिल वीरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर वैदिक ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता आयोजित पर्यटन मंत्री महाराज ने पवित्र बौख नाग धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया

[t4b-ticker]

Friday, July 24, 2026
Homeराष्ट्रीयआबकारी विभाग का आदेश, एक सितंबर के बाद शराब पर नही मिलेगी...

आबकारी विभाग का आदेश, एक सितंबर के बाद शराब पर नही मिलेगी छूट

देहरादून: आबकारी विभाग ने दिल्ली में एक सितंबर के बाद शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर न देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी दुकानों पर शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों दे जाने को कहा हैं। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें, वर्ष 2021-22 की नई नीति के तहत शराब की बिक्री पर दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर देने का अधिकार दिया गया था| लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खोले जाने पर यह व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

वहीं नई नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में ड्राई-डे की संख्या को कम कर दिया था लेकिन अब पुरानी नीति के लौटने के बाद राजधानी में ड्राई-डे की संख्या फिर से पुरानी नीति के तहत 21 हो जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments