Latest news
रुड़की में अवैध हथियारों का सौदा नाकाम, 315 बोर के दो तमंचे बरामद नार्को टेस्ट की सहमति के बाद गिरफ्तारीः क्या अंकिता को न्याय दिलाने वाले सवालों के जवाब मिलने से पहल... मुख्यमंत्री ने आदिबद्री मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत मुख्यमंत्री ने देहरादून में महर्षि बाल्मिकी प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में किया प्रतिभ... मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में पुल-सुरंग परियोजना एवं संगम लाइब्रेरी का किया अवलोकन मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ को दी 284 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 728 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने गुंजी में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में किया प्रतिभाग, विजेता धावकों को किया पुरस्कृत जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः सीएम

[t4b-ticker]

Wednesday, October 28, 2026
Homeउत्तराखण्डजरूरत हुई तो यूसीसी क्लॉज पर विचार करेगी सरकारः सुबोध उनियाल

जरूरत हुई तो यूसीसी क्लॉज पर विचार करेगी सरकारः सुबोध उनियाल

देहरादून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जहां एक ओर यूसीसी के प्रावधानों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां तेजी से फैल रही हैं तो वहीं, दूसरी ओर यूसीसी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। अभिनेता नवाजुद्दीन के भाई अलमसुद्दीन और भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की हैं, जिन पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्तों का समय दिया है।
यूसीसी के प्रावधानों को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को नैनीताल हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई कर राज्य सरकार और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से अगले 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम, पारसी आदि की वैवाहिक व्यवस्था की अनदेखी और यूसीसी के अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कभी भी, कहीं भी जब कोई नया फैसला लिया जाता है तो शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत विरोध होता है। हालांकि, नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। लेकिन यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा बहुत साफ है, इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड सरकार ने पूरे देश में लिया है। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर क्लॉज को लेकर कोई परेशानी होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। बता दें, उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। जिसके बाद से ही तमाम संगठन इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे थे। सीएम धामी ने भी आज हरिद्वार में पत्रकारों में बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया है कि यूसीसी से जुड़े प्रावधान पर न्यायालय में सरकार की ओर से जवाब रखा जाएगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments