Latest news
मिठाई की दुकानों में गंदगी का साम्रराज्य देख तीन के लाइसेंस निरस्त श्रीनगर में एलिवेटेड रोड़ निर्माण को केन्द्रीय मंत्री की हरी झंडी अगस्त्यमुनि महाविद्यालय को मिलेगी बेहतरीन कॉलेज की पहचानः अनिल बलूनी पुराने कुओं के जीर्णोंधार के लिए चलेगा विशेष अभियानः मुख्यमंत्री सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने क... धामी ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर किया सैनिकों का सम्मान राज्यपाल के समक्ष दिया शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने की जरूरतः कंडवाल हिमज्योति स्कूल में ग्रामीण बच्चों के बने आयुष्मान व आभा आईडी मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं की जांच में जुटे अधिकारी

[t4b-ticker]

Friday, April 11, 2025
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर बेग को दी अग्रिम जमानत, मध्यप्रदेश सरकार से...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर बेग को दी अग्रिम जमानत, मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने डॉ मिर्जा मोजिज बेग बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने डॉ बेग की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नोटिस जारी करें। इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम संरक्षण होगा, यदि आवश्यक हो तो वह पूरी लगन से जांच में भाग ले सकता है। डॉ. बेग के वकील एडवोकेट अल्जो के जोसेफ ने पीठ को बताया कि किताब खुद पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। आश्चर्यजनक रूप से यह एलएलएम पाठ्यक्रम में है, जिसे अकादमिक परिषद और चांसलर विश्वविद्यालय की ओर से अनुमोदित किया गया है।

बता दें, इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ बेग ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि पुस्तक को साल 2014 में कॉलेज में खरीदा गया था। इससे पहले कि वह अनुबंध के आधार पर कॉलेज में शामिल हुए या वह संकाय के स्थाई सदस्य के रूप में लगे थे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments