Latest news
टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉगरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग रू कीट ने भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ और दुनि... एफआरआई में पांच दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं जनशिकायतें, 95 शिकायतें हुई दर्ज कॉलेज से पासआउट 50 चिकित्सकों का पीजी कोर्स के लिये हुआ चयन राज्यपाल ने दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखण्ड राज्य अतिथि गृह का भ्रमण किया आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक आरडीएसएस योजना के तहत आरटी-डीएएस प्रणाली से होगी रियल टाइम में सब स्टेशनों की निगरानी मंत्री सुबोध उनियाल ने मालसी में देहरादून जू मालसी का अवलोकन किया उपमन्यु चटर्जी की पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ ने साहित्य के लिए 7वां जेसीबी पुरस्कार ...

[t4b-ticker]

Tuesday, November 26, 2024
Homeअपराधउद्यान घोटाले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, एसआईटी की जांच पर उठाये...

उद्यान घोटाले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, एसआईटी की जांच पर उठाये सवाल

-सीबीआई से जांच कराने की चेतावनी

देहरादून: बहुचर्चित करोड़ों रुपए के उद्यान घोटाले में आज एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में समिट की। जिसे पढ़कर अदालत ने कई सवाल उठाए और सरकार से 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक सील बंद लिफाफे में अपना जवाब देने को कहा गया है।

राज्य के इस करोड़ों रुपए के उद्यान घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई कर रही अदालत की बेंच ने एसआईटी से पूछा कि क्या एसआईटी ने इस मामले के मुख्य आरोपी उघान विभाग के निदेशक हरमन बवेजा से पूछताछ की है? अगर पूछताछ की है तो एसआईटी ने क्या पूछा है और वह किस निष्कर्ष पर पहुंची है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्या एसआईटी ने इस घोटाले से जुड़ी अनीता ट्रेडर्स नर्सरी की मालिक से पूछताछ की है। अगर की है तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट द्वारा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा गया है कि घोटाले को अंजाम देने में जम्मू कश्मीर और हिमाचल की जिन संस्थाओं या व्यक्तियों की सहभागिता रही है उन दूसरे राज्यों में एसआईटी कैसे जांच कर सकती है?

कोर्ट ने कहा की एसआईटी जब दूसरे राज्यों में जाकर किसी मामले की जांच नहीं कर सकती है तो क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। एसआईटी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को पूरी गंभीरता से पढ़ने और समझने के बाद एसआईटी की जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सरकार इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तक अदालत में अपना जवाब सील बंद लिफाफे में दाखिल करें।

उल्लेखनीय है कि उघान विभाग में हुए इस करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एसआईटी को जांच सौंपी गई थी लेकिन इस जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार 27 सितंबर को क्या जवाब देती है लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार सवालों का सही जवाब नहीं देती है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments